नई दिल्ली, 14 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट नेे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण की 1994 में जासूसी मामले में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिया है।
न्यायलय ने साथ ही 76 साल के नंबी नारायण की गिरफ्तारी में केरल के पुलिस अफसरों की भूमिका को लेकर न्यायिक कमेटी का गठन का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस डीके जैन इसकी अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है नंबी नारायण को जासूसी के एक मामले में अक्टूबर 1994 में गिरफ्तार किया गया था। मालदीव की एक महिला की गिरफ्तारी के बाद नंबी की गिरफ्तारी हुई थी। आरोप था कि उन्होंने इसरो के कुछ राज महिला को बता दिए थे।
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