नई दिल्ली, 17 मई, (वीएनआई) सारदा चिटफंड घोटाले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान राजीव कुमार को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है। गौरतलब है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। सारदा चिटफंड केस में राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आईपीएस राजीव कुमार सारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं। इससे पहले दो मई को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मौजूदा समय में एडीजी सीआईडी के पद पर थे।
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