नई दिल्ली, 12 अगस्त, (वीएनआई) संसद के मानसून सत्र के दौरान पारित विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद दिल्ली सेवा अधिनियम अब कानून बन गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली सेवा अधिनियम के अलावा तीन अन्य विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
गौरतलब है विपक्षी दलों ने विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार और विपक्षी एकता को झटका देते हुए, राज्यसभा से पहले नियुक्तियों और तबादलों सहित दिल्ली सरकार के अधिकारियों से संबंधित विधेयक पारित किया था, जो अब कानून बन गया है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक के पक्ष में सत्तारूढ़ गठबंधन को 131 सदस्यों का समर्थन मिला था। वहीं 102 सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था।
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