नई दिल्ली, 02 फरवरी, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय में बीते शुक्रवार को पेश किये गए अंतरिम बजट के बाद दायर एक याचिका में इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया।
अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत, केवल पूर्ण वार्षिक बजट और लेखानुदान पेश करने का प्रावधान है। याचिका में कहा गया है कि लेखानुदान चुनावी वर्ष में सीमित अवधि के लिए सरकारी खर्च को मंजूरी देना होता है। बाद में नई चुनी हुई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। गौरतलब है कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बीते शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जिसमें मध्यम वर्ग और किसानों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं की गईं। वहीं इसी साल कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं।
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