उच्चतम न्यायलय मे तीन तलाक मामला- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया हलफनामा, निकाहनामे मे तीन तलाक का प्रावधान नही रखने पर 'एडवायजरी" जारी होगी

By Shobhna Jain | Posted on 22nd May 2017 | देश
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नई दिल्ली,२२ मई (वी एन आई) उच्चतम न्यायलय मे तीन तलाक मामले पर चल रही सुनवाई मे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज न्यायलय मे एक नया हलफनामा दाखिल किया है. बोर्ड ने कोर्ट से कहा है कि काजियों को इस संबंध में "एडवायजरी' जारी की जाएगी कि वह निकाह के वक्त दुल्हों को तीन तलाक का रास्ता नहीं अपनाने की सलाह दें. इसके साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि तीन तलाक शरीयत के तहत अवांछनीय परंपरा है. निकाहनामे में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए. हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है निकाहनामे में लड़की के कहने पर ये शर्त शामिल करवाने का ऑप्शन हो कि उसको तीन तलाक नहीं दिया जा सकता. लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से तीन तलाक के बारे में बताया जाएगा.

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