12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर होगी फांसी

By Shobhna Jain | Posted on 19th Jul 2018 | देश
altimg

नई दिल्ली, 19 जुलाई, (वीएनआई) केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट ने बीते बुधवार को 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने वाले बिल को पास कर दिया है। 

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बीते बुधवार को इस बिल को पास कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी। इस बिल के तहत अगर कोई भी 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करता है और वह दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बिल में एक संशोधन किया गया है कि जिसके अनुसार अगर 12 साल से कम उम्र के लड़के के साथ भी यौन शोषण होता है तो उसके भी दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। क्रिमिनल लॉ बिल 2018 को संसद के इसी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में इसके पास होने के बाद कठुआ में बच्ची के साथ हुए रेप के दोषी को फांसी की सजा मिल सकती है, यही नहीं उन्नाव गैंगरेप के दोषी को भी इसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। इस बिल के सेक्शन 376 में संशोधन किया गया है। 

वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वह 12 साल से कम उम्र के लड़कों को भी यौन शोषण से बचाने के लिए अलग से सदन में बिल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा और दोषी को और भी सख्त सजा दी जाएगी। इस बिल को मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है और इसे अगले 2-3 दिनों में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि पॉस्को एक्ट की धारा 4 और 6 में बदलाव किया गया है जिसके अनुसार दोषी को अब इस मामले में फांसी की सजा होगी।

सम्बंधित खबरें

Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Connect with Social

प्रचलित खबरें

© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india