नई दिल्ली, 23 अप्रैल (वीएनआई)| केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) हटा दिया है और अरुणाचल प्रदेश में इसे आठ पुलिस थानों तक सीमित कर दिया है।
एक अधिकारी ने आज कहा, मेघालय के सभी इलाकों से एक अप्रैल से अफस्पा को पूरी तरह हटा लिया गया है। अरुणाचल में इसे 16 पुलिस थानों से घटा कर आठ में कर दिया गया है। हालांकि, इस अधिनियम को अरुणाचल प्रदेश के तीन पूर्वी जिलों में छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में तिरप, लोंगडिंग व चांगलांग शामिल हैं, जिनकी सीमा म्यांमार व आठ पुलिस थानों के तहत असम की सीमा के सात अन्य जिलों से लगती है। तीनों जिले जनवरी 2016 से अफस्पा के तहत हैं।
अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा से यह अधिनियम 2015 में हटा लिया गया था और बीते एक साल में पूर्वोत्तर के कुछ इलाके इस अधिनियम के तहत हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मेघालय में सिर्फ असम से लगे 20 किमी इलाके में लागू है और मिजोरम में यह प्रभावी नहीं है। अफस्पा सेना व केंद्रीय बलों को 'अशांत क्षेत्रों' में कानून का उल्लंघन करने पर किसी को भी मारने, बिना वारंट के तलाशी लेने व गिरफ्तारी करने की शक्ति देता है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन व कानूनी मुकदमे से बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पूरे नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) में प्रभावी है। असम व मणिपुर की राज्य सरकारों के पास अब इस अधिनियम को बनाए रखने या रद्द करने की शक्तियां हैं।
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