संयुक्त राष्ट्र, 31 अक्टूबर, (वीएनआई) इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को फटकार लगाई है।
इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेजिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि कुलभूषण जाधव से बर्ताव को लेकर पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने 17 जुलाई को जारी किए गए आदेश को लेकर कहा केस में यह पाया गया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है और इस मामले में उन्होंने जरूरी कदम नहीं उठाए।
गौरतलब है कि इसी वर्ष 17 जुलाई को आईसीजे ने जाधव मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी अदालत के कुलभूषण को फांसी की सजा दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही कंसुलर ऐक्सेस देने का आदेश दिया था।
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