हेग, 17 जुलाई, (वीएनआई) नीदरलैंड्स स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने आज कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से सजा की समीक्षा करने को कहा है।
आईसीजे की 16 जजों की बेंच ने अपने 42 पेज के फैसले में पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। आईसीजे ने अपने आदेश में कहा कि भारत को कंसुलर ऐक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे। जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फांसी की सजा को निलंबित कर दिया गया है।
इससे पहले आईसीजे ने 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
No comments found. Be a first comment here!