नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, (वीएनआई) दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल को दिल्ली की एक अदालत ने एक बिल्डर के घर में जबरन घुसने के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष गोयल को 6 महीने की कारावास की सजा सुना दी। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को गोयल को इस मामले में दोषी ठहराया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार देते हुए कहा था उनके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित हुआ है। अदालत ने कहा, राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया जाता है। गौरतलब है यह घटना 6 फरवरी 2015 की रात हुई थी।
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