नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन के गंभीर लेवल को देखते हुए, इस साल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। माननीय कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण और त्योहारों के संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि चूंकि बाहर से तस्करी किए गए पटाखे ग्रीन पटाखों से ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाहर के पटाखों को दिल्ली-एनसीआर में जलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, पटाखे केवल दो सीमित समय सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक और रात: 8 बजे से 10 बजे तक स्लॉट में ही जलाए जा सकेंगे।
गौरतलब है दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2020 में दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यह नया आदेश आया।
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