सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की दी अनुमति

By VNI India | Posted on 15th Oct 2025 | देश
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन के गंभीर लेवल को देखते हुए,  इस साल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। माननीय कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण और त्योहारों के संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि चूंकि बाहर से तस्करी किए गए पटाखे ग्रीन पटाखों से ज्यादा नुकसान करते हैं, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाहर के पटाखों को दिल्ली-एनसीआर में जलाने की अनुमति नहीं होगी।  कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक, पटाखे केवल दो सीमित समय सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक और रात: 8 बजे से 10 बजे तक स्लॉट में ही जलाए जा सकेंगे।

गौरतलब है दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2020 में दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर रोक लगा दी थी। अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि, दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद यह नया आदेश आया।

सम्बंधित खबरें

Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Thought of the Day
Posted on 18th Sep 2026
Today in History
Posted on 18th Sep 2026

Connect with Social

प्रचलित खबरें

nurse
Thought of the Day

Posted on 12th May 2026

tvv
Thought of the Day

Posted on 21st Nov 2025

movie
Thought of the Day

Posted on 11th Dec 2025

Today in History
Posted on 22nd Mar 2026
Today in History
Posted on 6th Jul 2025
© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india