सर्वोच्च न्यायालय में एससी/एसटी पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर दो बजे सुनवाई

By Shobhna Jain | Posted on 3rd Apr 2018 | देश
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नई दिल्ली, 3 अप्रैल (वीएनआई)| सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत शिकायत पर गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होने के अपने फैसले पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने मामले को अपराह्न् 2 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी। इसकी सुनवाई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित व न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ करेगी।


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