नई दिल्ली, 10 जनवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी.आर गवई की तीन सदस्यीय बेंच इन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में नेताओं के आने-जाने, इंटरनेट पर प्रतिबंध समेत कई याचिकाएं हैं। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अनुराधा बसिन समेत कई नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं।
इससे पहले की सुनवाई में याचिकाओं के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया था कि घाटी में पूरी तरह से पाबंदी कहना गलत है। उन्होंने कहा था कि लोगों के अधिकार वापस नहीं लिए गए हैं, बल्कि 70 साल से लोगों के जो अधिकार छीने गए थे, उसे वापस किया गया है। गौरतलब है केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार ने राज्य से आर्टिकल 370 खत्म कर इसे दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का फैसला किया था।
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