सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उम्मीदवारों को आय का स्रोत बताना होगा

By Shobhna Jain | Posted on 16th Feb 2018 | देश
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नई दिल्ली, 16 फरवरी (वीएनआई)| सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। 

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। अदालत ने गैरसरकारी संस्था 'लोक प्रहरी' द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।


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