नई दिल्ली, 05 जून, (वीएनआई) देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के खर्च की सीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। वहीँ मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना वायरस के उपचार की ऊपरी सीमा तय करने के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजी और धर्मार्थ अस्पतालों में फ्री या कम खर्चे में कोरोना इलाज पर केंद्र से जवाब मांगा था। जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को एक हलफनामा दायर कर कहा कि हमारे पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों को मुफ्त इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।
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