नई दिल्ली, 07 सितम्बर, (वीएनआई) मॉब लिंचिंग और गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सर्वोच्च न्यायलय ने राज्यों को दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश के बाद 16 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो वहीं अन्य राज्यों को न्यायलय ने इसके लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। सर्वोच्च न्यायलय ने मॉब लिंचिंग के मामले पर चिंता जताई है और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि रिपोर्ट न सौंपने की स्थिति में संबंधित राज्य के गृह सचिव को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
गौरतलब है सर्वोच्च न्यायलय ने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर जुलाई में सभी राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि अगर जरूरी हो तो इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाएं। साथ ही न्यायलय ने राज्यों को निर्देश दिया था कि वो भड़काऊ बयानबाजी, हेट स्पीच और अफवाहों आदि से निपटने के लिए उचित कदम उठाएं। न्यायलय ने इसके साथ ही सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सरकारें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइन जारी करें।
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