नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने रविदास मंदिर मामले पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद दिल्ली में रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट में 18 अक्टूबर को केंद्र ने इस मामले में कहा था कि संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर जमीन मंदिर निर्माण के लिए देने को तैयार है। केंद्र सरकार ने मंदिर कमेटी को जगह देने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया था भक्तों की एक कमेटी को मंदिर निर्माण के लिए सरकार 200 वर्ग मीटर जमीन देगी। वहीं आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। हालांकि, सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार ने रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पहले के मुकाबले दो गुना जमीन देने की बात कही। अटॉनी जनरल ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 400 वर्ग मीटर जमीन दी जा सकती है।
गौरतलब है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर को गिरा दिया था, जिसका जमकर विरोध हुआ था और दलित संगठन मंदिर गिराए जाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे।
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