मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर अपराधियों को मौत की सजा फैसला लिया

By Shobhna Jain | Posted on 28th Dec 2018 | देश
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नई दिल्ली, 28 दिसंबर, (वीएनआई) केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे अहम फैसले लेते हुए बच्चों को गंभीर यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया है। 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को यौन शोषण तथा हमलों से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट में सजा की अवधि को बढ़ाये जाने का फैसला लिया गया है। अब इस फैसले के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप और हत्या की गंभीर घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषी को मौत की सजा मिलेगी।

कैबिनेट की आज हुई बैठक में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत बच्चों को सेक्सुअल हमले से बचाने के लिए कई धाराओं में बदलाव करने की बात कही गई है। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर कड़ी सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो के अंतर्गत गंभीर सेक्स अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी।


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