नई दिल्ली, 2 मई (वीएनआई) नेशनल हेराल्ड केस में अब कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्टने 1 मई को ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले सभी आरोपियों को सुनवाई का अधिकार देने की बात कही है। कोर्ट ने साफ किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत, इस प्रारंभिक चरण में भी आरोपी अपनी बात रख सकते हैं। सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की गई है। ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का समर्थन किया।
गौरतलब है सोनिया और राहुल पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक साजिशके तहत एजेएल की ₹2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। यह सारा ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। अब तक ईडी ने ₹750 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली हैं।
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