नई दिल्ली, 14 मई, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर से छेड़छाड़ करने के मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा महिला नेता प्रियंका शर्मा को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि चूंकि आप एक पार्टी से संबंद्ध हैं, ऐसे में इसे आम मामले की तरह नहीं देखा जा सकता है। न्यायलय ने बीजेपी नेता को माफी मांगने की शर्त पर जमानत देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान लिखित माफी की शर्त के साथ जमानत देने को कहा था, जिसपर प्रियंका शर्मा के वकील ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दलीलें दी थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस को भी नोटिस भेजा है, जिस तरीके से बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया था। गौरतलब है भाजपा की युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर ममता बनर्जी की एडिटेड तस्वीर साझा की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
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