राज्‍यसभा चुनाव में नहीं होगा नोटा का इस्तेमाल

By Shobhna Jain | Posted on 21st Aug 2018 | राजनीति
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नई दिल्ली, 21 अगस्त, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। 

न्यायलय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा यानी None of The Above (NOTA) का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन जजों की पीठ ने पाया कि नोटा का विकल्प केवल प्रत्यक्ष चुनाव के लिए लागू है, ना कि अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि राज्यसभा चुनाव। 

सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनाया है। मामले में सुनवाई के दौरान 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस के नेता शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन ने भी राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का विरोध किया था। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायलय में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का फैसला आयोग ने संज्ञान लेकर नहीं किया बल्कि सर्वोच्च न्यायलय के ही आदेश के तहत किया।


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