अहमदाबाद, 29 मार्च, (वीएनआई) गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की 2015 के महसाणा दंगा मामले में सजा पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं हार्दिक पटेल अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
गौरतलब है हार्दिक को 2015 में दंगा भड़काने के एक मामले में निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विसनगर सत्र न्यायालय से मिली अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं दो साल की सजा होने के चलते कानूनन हार्दिक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हार्दिक अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
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