सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना करें और ना ही रीलोड करें

By VNI India | Posted on 11th Feb 2025 | देश
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली, 11 फरवरी, (वीएनआई) देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली विधानसभा चुनाव संपन्‍न होने के बाद दो दिन बाद  इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो फिलहाल ईवीएम मशीन से कोई भी डेटा डिलीट ना करें और ना ही उसमें कोई डेटा फिर से रीलोड करें। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश ईवीएम के सत्‍यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और उसके सत्‍यापन के लिए दिशा-निर्देश जानी करने की मांग की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ये मामला लेकर सुप्रीमकोर्ट पहुंचा है। जिसमें ईवीएम के सत्यापन पर एक नीति बनाने का आग्रह किया था, विशेष रूप से उनकी मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर घटकों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है।


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