सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति होना जरूरी

By Shobhna Jain | Posted on 19th Nov 2020 | देश
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नई दिल्ली, 19 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति होना जरूरी है। 
 
देश की सर्वोच्च अदालत में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा सीबीआई को किसी राज्य में जांच के लिए वहां की सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। संविधान के संघीय चरित्र के तहत के प्रावधान है, ऐसे में सीबीआई को राज्य की सहमति लेनी ही चाहिए। अदालत ने आगे कहा है कि केंद्र अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता है। गौरतलब है बीते दो साल में आठ राज्यों की सरकारों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। वहीं इसको लेकर राज्यों और केंद्र में एक टकराव की स्थिति दिखी है।

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