सर्वोच्च न्यायलय ने जंतर-मंतर और बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक हटाई

By Shobhna Jain | Posted on 23rd Jul 2018 | देश
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नई दिल्ली, 23 जुलाई, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने जंतर-मंतर पर धरना करने पर लगी पाबंदी को आज अपने एक अहम फैसले में हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद जंतर-मंतर और बोट क्लब पर भी लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। गौरतलब है पिछले कुछ समय से जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने लिए एनजीटी ने पाबन्दी लगा रखी थी।

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि जंतर-मंतर पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही न्यायलय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अगले 2 हफ्ते के भीतर इस बाबत गाइडलाइंस बनाने का भी निर्देश दिया है। अपने आदेश में न्यायलय ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है। न्यायलय ने कहा कि कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 

गौरतलब है कि एनजीटी ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने से रोक लगा दी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायलय ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है। न्यायलय ने दिल्ली पुलिस को इस बाबत नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। न्यायलय ने कहा कि धरना प्रदर्शन को नियंत्रित करने को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस अपनी सिफारिश को कोर्ट में दाखिल करें। न्यायलय ने इसके साथ ही यातायात को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गाइडलाइन और सिफारिश मांगी है।

न्यायलय में दायर याचिका में कहा गया था कि एनजीटी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, यही नहीं दिल्ली पुलिस पूरे सेंट्रल दिल्ली में धारा 144 लगाकर प्रदर्शन पर रोक लगा देती है, जोकि मौलिक अधिकारों का हनन है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यहां शांतिपूर्ण प्रर्दशन करने की अनुमति दे दी है।


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