सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

By Shobhna Jain | Posted on 26th Aug 2019 | देश
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नई दिल्ली, 26 अगस्त, (वीएनआई) पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया कि अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज करने का दिल्ली हाईकोर्ट का पिछला आदेश बरकरार रहेगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम के वकील से कहा कि वे अदालत में नियमित जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका 21 अगस्त को चिदंबरम के गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही निरर्थक हो गई थी। दूसरी तरफ, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पी चिदंबरम की सीबीआई की हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दी थी वह अभी तक लिस्ट नहीं हो सकी है। मामले की सुनवाई कर रहीं जज जस्टिस भानुमति का कहना था कि सीजेआई के आदेश के बाद ही याचिका की लिस्टिंग हो सकती है, कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री इस पर उचित कदम उठाएगा।


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