नई दिल्ली, 05 अप्रैल, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने एजेएल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह तय करना है कि एजेएल का यंग इंडियन में शेयर का ट्रांसफर करना लीज के ट्रांसफर करने समान होगा या नहीं। गौरतलब है दिल्ली उच्च न्यायलय ने 28 फरवरी को हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रकाशक एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले पर स्टे के लिए एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया है।
No comments found. Be a first comment here!