नई दिल्ली, 09 अगस्त, (वीएनआई) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी।
भारत के राष्ट्रपति की ओर से इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बनने से जुड़ा बिल अब कानून बन गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आएंगे।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 के 34) की धारा 2 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप, केंद्र सरकार ने इसके लिए अक्तूबर, 2019 के 31वें दिन को निर्धारित किया है, जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निर्धारित दिन है। यह कानून 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आ जाएगा। गौरतलब है संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की थी।
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