नई दिल्ली, 21 मार्च, (वीएनआई) भारत में कोरोना के वायरस के बढ़ते प्रभाव से मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड के बीच कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी कीमत तय कर दी है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया, 'कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी।
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, '2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु/मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु।/मास्क से अधिक नहीं होगी। हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु। से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी।' गौरतलब है भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। वहीँ कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच देश में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड काफी बढ़ गई है।
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