नोटा पर गुजरात राज्यसभा चुनाव में रोक नहीं

By Shobhna Jain | Posted on 3rd Aug 2017 | देश
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नई दिल्ली, 3 अगस्त (वीएनआई)| गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनावों में नोटा के विकल्प के इस्तेमाल के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय ने आज इंकार कर दिया है। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की सदस्यता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को अधिसूचना की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने के लिए नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, आप (याचिकाकर्ता) इतनी देर से अदालत क्यों आए। आप उस समय क्यों आए हैं, जब चुनाव करीब है।

गुजरात विधानसभा में कांग्रेस सचेतक शैलेश मनुभाई परमार ने आठ अगस्त को होने वाले चुनाव में नोटा के इस्तेमाल संबंधी अधिसूचना रद्द करने की मांग के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।


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